राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने तय किए भ्रष्टाचार के आरोप

News On AIR 9  जनवरी 2026। राष्ट्रीय जनता दल- राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने आज रेलवे भूमि के बदले नौकरी भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। केंद्रीय अन्‍वेषण ब्यूरो- सीबीआई इस मामले की जांच कर रहा है।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, पुत्री मीसा भारती और हेमा यादव तथा कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

अदालत ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत अन्य अपराधों के साथ यह आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने आपराधिक साजिश रची है। इन लोगों ने कथित तौर पर अचल संपत्ति हासिल करने के लिए रेलवे में रोजगार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया।

सीबीआई के अनुसार, कथित तौर पर रेलवे में नौकरियां देने के लिए लालू परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी एक कंपनी ने बाजार मूल्य से कम दरों पर और ज्यादातर नकद लेनदेन के माध्यम से जमीन अधिग्रहण किया। प्रवर्तन निदेशालय पटना में जमीन हस्तांतरण से जुड़े कथित धनशोधन मामले की जांच कर रहा है।


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